69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के मामले में दाखिल याचिका पर 28 मई को सुनवाई होगी। इस प्रकरण को लेकर शिव
म कुमार पांडे और अन्य लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या की पीठ सुनवाई करेगी। याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने का आदेश 2019 का ही है। इसके बाद 69000 सहायक अध्यापक नियुक्ति के लिए जारी गाइडलाइन में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है। भर्ती के लिए जारी शासनादेश में कहा गया है कि सभी नियमों और शासनादेश का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए याचिका में भर्ती की गाइडलाइन जारी शासनादेश को चुनौती दी गई है।
आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के मामले में सुनवाई आज
Reviewed by Akash
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May 28, 2020
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