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आवेदन की त्रुटि सुधारने पर परिषद सचिव ले निर्णय

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प्रयागराज:- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के आवेदन में मानवीय त्रुटि सुधारने पर विचार कर निर्णय लेने का सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आदेश की प्रति मिलने के 3 सप्ताह के भीतर याची के मामले में विचार करें नियमानुसार निर्णय लिया जाए। राकेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेय ने दिया है।


 याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक राकेश कुमार 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल हुआ है। उसने ऑनलाइन आवेदन के समय में अपने स्नातक वाले कॉलम में पूर्णांक 1800 के बजाय 11800 भर दिया है। बाद में इस त्रुटि का पता चलने पर उसने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से त्रुटि सुधारने का अनुरोध किया मगर उन्होंने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। याची की काउंसलिंग 3 से 6 जून को होनी है। कोर्ट ने याची को अदालत के आदेश की प्रति के साथ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के समक्ष आवेदन करने और सचिव को 3 सप्ताह में निस्तारण करने का आदेश दिया है।
आवेदन की त्रुटि सुधारने पर परिषद सचिव ले निर्णय आवेदन की त्रुटि सुधारने पर परिषद सचिव ले निर्णय Reviewed by Akash on May 31, 2020 Rating: 5

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