प्रयागराज:- इलाहाबाद हाइकोर्ट ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछे गए सवालों के गलत उत्तर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। याचिका सुनवाई के लिए 6 जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेय ने रोहित शुक्ला दर्जनों अन्य याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट 29 मई को पेश करने का निर्देश दिया था। रिपोर्ट देखने और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि अब सरकार का जवाब आना जरूरी है। इस पर राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने व याचीगण को प्रत्युत्तर दाखिल करने का 2 सप्ताह का समय दिया है।
याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी, आरके झा, प्रीतपाल सिंह, संतोष कुमार त्रिपाठी, विभु राय, आर एन यादव, अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी आदि ने बहस की। कोर्ट ने यह कहते हुए कहा कि पुनर्मूल्यांकन स्क्रूटनी के लिए कोर्ट विशेषज्ञ नहीं है। विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई है।
69000 शिक्षक भर्ती :- अभ्यर्थियों को राहत नही, सुनवाई 6 जुलाई को
Reviewed by Akash
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May 31, 2020
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