हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ प्रदेश के सहायक शिक्षक के 69000 पदों पर भर्ती मामले में उत्तर कुंजी पर आपत्तियों से संबंधित विवाद को लेकर दायर याचिका में पेश की गई चयन प्रक्रिया को स्थगित करने की अर्जी पर 28 मई को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा बोर्ड समेत दो पक्षकारों को चार विवादित प्रश्नों के संबंध में 27 मई तक हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने शुक्रवार को चेंबर में यह आदेश ऋषभ मिश्रा व दो अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के बाद किया। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ एलपी मिश्र ने पक्ष रखा। कोरोना की वजह से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में 3 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विवादित उत्तरों के संबंध में समिति का गठन कर उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुजारिश की है। याचियों के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया के मुताबिक 8 मई 2020 को जारी उत्तर कुंजी में चारों उत्तरों को लेकर अभ्यर्थियों की आपत्ति है।
69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई 28 को
Reviewed by Akash
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May 24, 2020
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